Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana: परिवार समृद्धि योजना से प्रति वर्ष 6000 रुपये आर्थिक सहायता – सारी जानकारी यहां से देखें

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024: हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इसी तरह राज्य के गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। राज्य सरकार इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

अगर आप गरीब परिवार से हैं तो परिवार समृद्धि योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है क्योंकि यहां से आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस लेख में हमने इस योजना के बारे में सभी जानकारी साझा की है, जैसे की यह योजना क्या है, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज आदि।

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Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

विषय सूची

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

योजना का नामहरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
आयोजकहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के गरीब और वंचित परिवार के लोग
लाभप्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता
नोडल विभागवित्त एवं योजना विभाग, हरियाणा
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcm-psy.haryana.gov.in

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, राज्यों के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 30 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के सदस्य को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दिए जाएंगे। साथ ही अन्य योजना का लाभ भी दिया जायेगा।

इस योजना के लिए परिवार के मुखिया को आवेदन करना होगा। हर किस्त में 2000 रुपये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस योजना के लिए आप आधिकारिक पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य

Haryana Parivar Samridhi Yojana के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये हैं:

  • इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के वंचित परिवारों के लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना।
यह भी पढ़ें: हरियाणा हर घर गृहिणी योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के लाभ

इस योजना के माध्यम से हरियाणा के लोगों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे:

  • राज्य में पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजी जाएगी।
  • इस योजना में नामांकित परिवारों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन आदि जैसे अन्य अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।
  • यह योजना हरियाणा के सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के लाभ ले पाएंगे।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता

Haryana Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • किसान परिवारों के पास अधिकतम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

परिवार समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
यह भी पढ़ें: हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

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आवेदन करने से पहले आवेदन प्रक्रिया जानना जरूरी है। यहां इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप साझा किए गए हैं:

आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले, आप अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या अंत्योदय केंद्र पर जाएं। यहां पर आपको योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन फॉर्म मिलेगा।

आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, जिला, और आय बेसिक जानकारियां। फॉर्म को अच्छी तरह और सही विवरण के साथ भरें।

दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियां संलग्न करें, जैसे कि निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो। दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियों को स्व-सत्यापित करना न भूलें।

फॉर्म जमा करें: आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद, दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र CSC या अंत्योदय केंद्र पर जमा करें।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सत्यापन: आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पत्र को सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा, यदि आप पात्र हैं तो आपके बैंक खाते में हर साल 6000 रुपये भेजे जाएंगे।

परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन की स्थिति

यदि आप अपने आवेदन की स्थिति या अनुदान राशि के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप ऑफिशल वेबसाइट से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके देख सकते हैं।

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट (cm-psy.haryana.gov.in) पर जाइए।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन की स्थिति चेक करने का विकल्प मिल जाएगा। विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें और “चेक स्टेटस” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके आवेदन की स्थिति या सारे भुगतान के राशि आपको दिखाई देगी।

परिवार समृद्धि योजना से जुड़े अन्य योजनाएं

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के साथ हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है, जैसे:

  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हर महीने पेंशन दिया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के नागरिकों को जीवन बीमा का लाभ मिलेगा।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: इस योजना से राज्य के नागरिकों को दुर्घटना बीमा के लिए लाभ दिया जाएगा।

निष्कर्ष: Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य की गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जिससे वे अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

इस लेख में हमने इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा की है। अगर आप हरियाणा के निवासी है और इस योजना के लिए योग्य है तो अभी अपने नजदीकी CSC केंद्र में जाए और आवेदन फार्म भरे।

अन्य सरकारी योजना:
हरियाणा महिला समृद्धि योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा ग्रामीण आवास योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

FAQs: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा

प्रश्न: परिवार समृद्धि योजना के लिए कौन लोग पात्र हैं?

उत्तर: इस योजना के लिए वे लोग पात्र हैं जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।

प्रश्न: परिवार समृद्धि योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

प्रश्न: परिवार समृद्धि योजना में आर्थिक सहायता कैसे मिलती है?

उत्तर: इस योजना से सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रक्रिया से धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में और सुरक्षित तरीके से पहुंच जाते हैं।

प्रश्न: क्या परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: इस योजना का आधिकारिक पोर्टल फिलहाल सक्रिय नहीं है। इसी कारण इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

मेरा नाम रमीज है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंटेंट राइटर हूँ। मुझे लोगों को सही जानकारी और समाधान प्राप्त करने में मदद करना पसंद है। मैं पिछले 7 सालों से शिक्षा, नौकरी और करियर, सरकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी और कैसे-करें गाइड पर लिख रहा हूँ। इस वेबसाइट के माध्यम से, मैं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करता हूँ।

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