Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने पहले से ही राज्य के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन राज्य के लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों और विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इसके अलावा सरकार राज्य की खिलाड़ी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देती है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और इसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले इस लेख को ध्यान से पढ़े और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में आपको इस योजना के बारे में सभी जानकारी मिलेंगे, जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अन्य जानकारि।
विषय सूची
- Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana 2024
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
- विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- विवाह शगुन योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
- FAQs: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
आयोजक | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बेटियां |
लाभ | ₹41,000 – ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता |
विभाग | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अन्त्योदय विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में शुरु किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब और पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने बेटियों की शादी के खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत उन बेटियों की शादी के लिए 41,000 से 71,000 रुपये तक का शगुन राशि दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य इस प्रकार है:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
इस योजना के तहत सरकार विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना से लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार है:
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि।
- एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय के लिए 71,000 रुपये की सहायता राशि।
- खिलाड़ी महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता राशि 41,000 रुपये।
- सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के परिवार के लिए वित्तीय सहायता 41,000 रुपये।
- अगर नवविवाहित दंपति दोनों ही विकलांग है तो मिलेगा 51,000 रुपये और अगर नवविवाहित दंपति में से एक पति या पत्नी विकलांग है तो 41,000 रुपये मिलेगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना का लाभ केवल लड़कियों को ही दिया जायेगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जनजाति, विधवा, विकलांग और खिलाड़ी महिला होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, टपरीवास या अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य है।
विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दूल्हा/दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आप नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
मैरिज सर्टिफिकेट: मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पहले लड़की की शादी का पंजीकरण करना होगा। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा।
पंजीकरण करें: ऑफिशल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएं और पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
पोर्टल पर लॉगइन करें: रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरे।
दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, जरूरी दस्तावेज जैसे शादी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासवृक कॉपी अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें: दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को एक बार जांच करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अनुदान राशि: आवेदन जमा करने के बाद, आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा और पात्र होने पर अनुदान राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
विवाह शगुन योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
ऑनलाइन पंजीकरण | क्लिक करें |
विवाह पंजीकरण | क्लिक करें |
निष्कर्ष: Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से उन परिवारों को फायदा हो रहा है जो अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
अगर आप हरियाणा के निवासी है और इस योजना से लाभ लेने के लिए योग्य है, तो आप इस लेख में दिए गए अनुदेश का पालन करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा है कि ये लेखआपकोइस योजना के बारे में जानने मेंऔर आवेदन करने में मदद करेगा।
अन्य सरकारी योजना: |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया |
हरियाणा चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया |
FAQs: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
प्रश्न: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को 41,000 से 71,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, जो लाभार्थियों की श्रेणी पर निर्भर करती है।
प्रश्न: विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि कितने समय में मिलती है?
उत्तर: आवेदन फॉर्म भरने के बाद और सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म का जांच किया जाता है। फॉर्म सत्यापन के बाद लगभग 30 दिनों में सहायता राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
प्रश्न: क्या विवाह शगुन योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन विकल्प भी है?
उत्तर: इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना केवल पहली शादी के लिए है?
उत्तर: विवाह शगुन योजना के तहत केवल पहली शादी के लिए ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।