Haryana Bhed Bakri Palak Uthan Yojana: बकरी पालन के लिए सरकार 90% तक सब्सिडी देगी, जानिए पूरी प्रक्रिया

Haryana Bhed Bakri Palak Uthan Yojana 2024-25: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार, पशुपालकों को भेड़/बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए 50% से 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

अगर आप पहले से ही पशुपालक है या पशुपालन में रुचि रखते हैं, तो आप इस योजना के माध्यम से आपका व्यवसाय बढ़ा सकते हैं या नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस लेख में Bhed/Bakri Palak Uthan Yojana के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी जैसे पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। आवेदन करने से पहले योजना के बारे में सारी जानकारी जानना जरूरी है।

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Bhed Bakri Palak Uthan Yojana

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Haryana Bhed Bakri Palak Uthan Yojana 2024-25

योजना का नाममुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना
आयोजकहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के किसान एवं पशुपालक
योजना का लाभभेड़ बकरी पालन पर 50% से 90% तक की सब्सिडी
योजना विभागपशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटpashudhanharyana.gov.in

हरियाणा भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालन उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 10 मादा और 1 नर पशु की इकाई के लिए एससी/बीपीएल/विधवा पशुपालकों को 100% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में अन्य वर्गों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती है बल्कि गांव में स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है।

भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है?

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय के नए सुयोग उपलब्ध कराना।
  • राज्य में दूध, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।
  • ग्रामीण युवाओं और किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
  • राज्य में बकरी और भेड़ की उन्नत नस्लों का विकास करना।
  • पशुपालकों को मुफ्त में हरा चारा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
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भेड़-बकरी पालन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी

मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी इस प्रकार है:

  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के पशुपालकों को 90% तक की सब्सिडी दी जाती है।
  • महिला और पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 33% तक की सब्सिडी मिलती है।
  • सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है।

भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं

मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं:

  • योजना के तहत, 10 मादा और 1 नर पशु की इकाई उपलब्ध कराई जाती है।
  • एससी/बीपीएल/विधवा परिवारों को 100% सब्सिडी।
  • लाभार्थियों को इकाई खरीदने की प्रारंभिक लागत (25%) वहन करनी होती है, जो बाद में सब्सिडी के रूप में लौटाई जाती है।
  • पशुओं के लिए मुफ्त हरा चारा और नमक ब्लॉक फीडर उपलब्ध कराई जाती है।
  • सभी पशुओं का बीमा सरकार द्वारा कवर किया जाता है।
  • लाभार्थियों को पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  • पशु चिकित्सा सेवाएं जैसे टीकाकरण और उपचार की सुविधा दिया जाता है।

भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना का लाभ लेने की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यह योजना अनुसूचित जाति, बीपीएल, विधवा और भूमिहीन किसानों के लिए है।
  • आवेदक ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।
  • यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है।
  • केवल स्वयं सहायता समूह (SHG) को सामूहिक लाभ के लिए अनुमति है।
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शेड निर्माण के लिए स्थान का प्रमाण
  • रद्द चेक (कैंसिल चेक)
  • परिवार पहचान पत्र
  • एफिडेविट (शपथ पत्र)
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

bhed bakri palak uthan yojana notification

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चरण दर चरण नीचे दी गई है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले पंजीकरण करें।

स्टेप 3: पंजीकरण करने के लिए, “Sign in Here” ब्लॉक पर जाएं और नीचे “Register Here” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहां नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य और कैप्चा कोड दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: पंजीकरण के बाद, लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें और लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6: लॉगइन करने के बाद, पोर्टल पर “Animal” खोजें और मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना पर क्लिक करें।

स्टेप 7: आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8: दस्तावेज अपलोड करने के बाद, Submit बटन पर क्लिक करें।

बकरी पालक योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

Official NotificationClick Here
Online RegistrationClick Here
LoginClick Here
Official WebsiteClick Here
Other Govt SchemesClick Here

लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा:

  • उप-मंडल अधिकारी (अध्यक्ष)
  • पशु चिकित्सा सर्जन (सदस्य)
  • ब्लॉक स्तरीय विस्तार कार्यालय (सदस्य)
  • संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय के प्रतिनिधि (सदस्य)

निष्कर्ष: इस लेख में हमने Mukhyamantri Bhed Bakri Palak Uthan Yojana के बारे में सारी जानकारी साझा की है। यह योजना राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और भेड़ बकरी पालन व्यवसाय के जरिए आत्मनिर्भर बनें।

अगर इस पोस्ट ने आपकी मदद की है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस योजना से लाभ उठा सकें।

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा हर घर हर गृहिणी योजना: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया
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FAQs: मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालन उत्थान योजना

मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना के अनुसार, हरियाणा का स्थायी निवासी, जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो और जिसने पहले कभी इस योजना का लाभ न लिया हो, वे इस योजना के लिए पात्र है।

मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

इस योजना के तहत, हरियाणा की अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी और अन्य वर्गों के लिए 25% से 33% तक सब्सिडी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आप सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण, फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा।

मेरा नाम रमीज है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंटेंट राइटर हूँ। मुझे लोगों को सही जानकारी और समाधान प्राप्त करने में मदद करना पसंद है। मैं पिछले 7 सालों से शिक्षा, नौकरी और करियर, सरकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी और कैसे-करें गाइड पर लिख रहा हूँ। इस वेबसाइट के माध्यम से, मैं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करता हूँ।

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