राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना (MVPY), 2025 की शुरुआत की है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
इस गाइड में, आप इस कल्याणकारी योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़ों और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: संक्षिप्त विवरण
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 2024 |
| राज्य | राजस्थान |
| आरंभ वर्ष | 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित) |
| नोडल विभाग | वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान (संचालन SIPF के माध्यम से) |
| लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, पथ विक्रेता (Street Vendors) और लोक कलाकार |
| पेंशन राशि | ₹3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु पर |
| अंशदान | अंशदायी (Beneficiary and Government Contribution) |
| उद्देश्य | बुढ़ापे में वित्तीय संबल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (MVPY पोर्टल के माध्यम से) |
| आधिकारिक वेबसाइट | पोर्टल |
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राजस्थान CM विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना (MVPY) राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों (पथ विक्रेताओं) और लोक कलाकारों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना इन वर्गों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता प्रदान करने पर केंद्रित है।
योजना की मूलभूत प्रकृति
यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी (Voluntary and Contributory) प्रकृति की है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी एक निश्चित आयु तक मासिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और राजस्थान सरकार भी इसमें अपना अंशदान जोड़ती है।
पेंशन शुरू होने का प्रावधान
इस योजना के तहत, पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, उनके खाते में ₹3,000/- (तीन हजार रुपये) की सुनिश्चित मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह पेंशन राशि लाभार्थी को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन जैसी राज्य की अन्य पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त मिलेगी।
CM पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
यह योजना राज्य के सबसे कमजोर और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सम्मानजनक बुढ़ापा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लागू की गई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा बुढ़ापे में सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना।
श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आश्रितता से मुक्त कर उन्हें सामाजिक संबल प्रदान करना।
60 वर्ष की आयु के बाद एक नियमित और सुनिश्चित आय का स्रोत स्थापित करना।
योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ
सुनिश्चित मासिक पेंशन (Guaranteed Monthly Pension):
- पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
अंशदान में सरकारी सहयोग:
- लाभार्थी को उसकी आयु के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान करना होता है (लगभग ₹60 से ₹100 प्रतिमाह)।
- शेष बड़ा अंशदान (Contribution) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के साथ समन्वय:
18 से 40 वर्ष की आयु में इस योजना में शामिल होने वाले पात्र श्रमिकों को केंद्र सरकार की PMSYM योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें दोहरा लाभ और सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा:
पात्रता की शर्तें
मूल और आय संबंधी शर्तें:
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय ₹15,000/- से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।
- योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
व्यवसाय संबंधी शर्तें:
- आवेदक को असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर), या लोक कलाकार होना चाहिए।
- पथ विक्रेताओं के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है (यदि लागू हो)।
- श्रमिकों के लिए राजस्थान श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है (यदि लागू हो)।
लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
पहचान और निवास प्रमाण:
- जन आधार कार्ड/आधार कार्ड: पहचान और केवाईसी के लिए अनिवार्य।
- निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक: बचत खाते के विवरण के लिए (खाता जन आधार से जुड़ा होना चाहिए)।
श्रमिक/व्यवसाय संबंधी प्रमाण:
- श्रमिक कार्ड/ई-श्रम कार्ड: असंगठित श्रमिक होने का प्रमाण।
- पथ विक्रेता कार्ड/लाइसेंस: स्ट्रीट वेंडर होने का प्रमाण (स्थानीय निकाय द्वारा जारी)।
- आय प्रमाण पत्र: यह साबित करने के लिए कि मासिक आय ₹15,000 से कम है।
अन्य दस्तावेज:
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
CM विश्वकर्मा पेंशन योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक
योजना में पंजीकरण करने की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
योजना में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के समर्पित पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है:
आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:
1. सबसे पहले मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल (https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/) पर जाएं।
2. होमपेज पर “पंजीकरण” (Registration) लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना जन आधार नंबर दर्ज करें और ‘सर्च’ करें। आपके परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी।
4. वह सदस्य चुनें जो योजना के लिए पात्र है (आयु 18-45 वर्ष)।
5. ओटीपी (OTP) के माध्यम से जन आधार डेटा का सत्यापन करें।
फॉर्म भरना और प्रीमियम का चयन:
1. सत्यापन के बाद, आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी व्यक्तिगत, बैंक और व्यवसाय संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
2. आपको अपनी वर्तमान आयु के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान (प्रीमियम) विकल्प का चयन करना होगा (जैसे ₹60, ₹80 या ₹100)।
3. आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
अंतिम सबमिशन और रसीद:
1. पूरे फॉर्म की समीक्षा करें और फाइनल सबमिट करें।
2. सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद, आपको एक एप्लिकेशन आईडी और रसीद प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आवेदन की स्थिति की जांच आप निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं:
1. MVPY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” या “Track Application Status” लिंक खोजें।
2. दिए गए स्थान में अपना एप्लिकेशन आईडी/पंजीकरण संख्या या जन आधार नंबर दर्ज करें।
3. ‘स्थिति देखें’ बटन पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे – ‘जांच में लंबित’, ‘स्वीकृत’, ‘अस्वीकृत’) प्रदर्शित हो जाएगी।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
संपर्क करने का विवरण (Contact Details)
योजना से संबंधित किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए, आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों का उपयोग कर सकते हैं:
आधिकारिक हेल्पडेस्क विवरण
- विभाग: सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग (नोडल विभाग से संबद्ध)
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन: 0141-5111007
- ईमेल आईडी: [email protected]
स्थानीय संपर्क बिंदु
ई-मित्र केंद्र: आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
श्रम कल्याण अधिकारी/कार्यालय: अपने जिले के श्रम कल्याण अधिकारी या श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)
Q1. इस योजना के तहत मासिक अंशदान (प्रीमियम) कितना है?
Ans: अंशदान (प्रीमियम) की राशि आवेदक की आयु पर निर्भर करती है और यह लगभग ₹60 से ₹100 प्रतिमाह के बीच होती है। राज्य सरकार शेष अंशदान का भुगतान करती है।
Q2. यदि कोई व्यक्ति 46 वर्ष की आयु का है तो क्या वह आवेदन कर सकता है?
Ans: नहीं। इस योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। 45 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
Q3. पेंशन का भुगतान कब शुरू होगा?
Ans: पेंशन का भुगतान तब शुरू होगा जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और उसने नियमित रूप से अपना अंशदान जमा किया होगा।
Q4. क्या यह पेंशन ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन’ के अतिरिक्त है?
Ans: हाँ। आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के लाखों असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए वृद्धावस्था में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनके जीवन के अंतिम चरण में उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर जल्द से जल्द आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएँ और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।


