झारखण्ड अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojana – AAY) झारखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन गरीब, बेघर और कच्चे/जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जो केंद्र या राज्य की किसी अन्य आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), का लाभ नहीं ले पाए हैं। \’अबुआ\’ शब्द का अर्थ संथाली भाषा में \’हमारा\’ होता है, जो प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानजनक आवास प्रदान करने की सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसके तहत लाभार्थियों को 3 कमरों वाला पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने 3 वर्षों (2023-24 से 2025-26) में कुल 8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
झारखण्ड अबुआ आवास योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | झारखण्ड अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojana) |
| आरंभ वर्ष | 2023 (घोषणा 15 अगस्त 2023) |
| नोडल विभाग | झारखण्ड ग्रामीण विकास विभाग |
| मुख्य लाभ | 3 कमरों (किचन और बाथरूम सहित) वाला पक्का मकान |
| वित्तीय सहायता | ₹2,00,000/- प्रति लाभार्थी |
| आवास का क्षेत्रफल | 31 वर्ग मीटर |
| श्रम सहायता | मनरेगा के तहत 95 दिन का कार्य |
| लक्ष्य | 2026 तक 8 लाख आवास |
| कुल बजट | ₹16,320 करोड़ से अधिक |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन (आवेदन पत्र द्वारा/कैंप के माध्यम से) |
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झारखण्ड अबुआ आवास योजना क्या है?
झारखण्ड अबुआ आवास योजना राज्य के कमजोर और वंचित वर्गों को आवास सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है।
इस योजना को विशेष रूप से उन जरूरतमंदों के लिए लाया गया है जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी नहीं मिली थी, जिससे राज्य के लाखों बेघर परिवार आवास लाभ से वंचित रह गए थे।
यह पूरी तरह से झारखंड सरकार के कोष से वित्त पोषित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवास लाभ केवल राज्य के संसाधनों पर निर्भर करे।
योजना को तीन चरणों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है:
- पहला चरण (2023-2024): 2 लाख मकान
- दूसरा चरण (2024-2025): 3.50 लाख मकान
- तीसरा चरण (2025-2026): 2.50 लाख मकान
इस योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले मकान वर्तमान में चल रही अन्य आवास योजनाओं से बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक स्थान और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लाभार्थी को मिलने वाले आवास में 3 कमरे, किचन और बाथरूम शामिल होंगे और इसका कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा।
झारखण्ड अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
मुख्य उद्देश्य
राज्य से कच्चे/जर्जर मकानों को हटाकर बेघरता को समाप्त करना और सभी पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास प्रदान करना।
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर मकान निर्माण का आर्थिक बोझ कम करना, जिससे वे अपनी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG), प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवारों और कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता देकर उनका सामाजिक और आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
पात्र लाभार्थी को 3 कमरों वाला पक्का मकान बनाने के लिए ₹2,00,000/- की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में किस्तों में प्रदान की जाएगी।
यह राशि आमतौर पर 4 किस्तों में दी जाती है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों को पूरा करने पर जारी की जाती है।
- पहली क़िस्त: निर्माण शुरू करने के लिए।
- अगली क़िस्तें: नींव, दीवारें, छत और अंतिम फिनिशिंग के लिए।
लाभार्थियों को आवास निर्माण में सहयोग के लिए मनरेगा (MANREGA) के तहत 95 दिनों का अकुशल श्रम कार्य भी प्रदान किया जाएगा। यह उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत होगा।
झारखण्ड अबुआ आवास योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
पात्रता की शर्तें
यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सबसे जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले, निम्नलिखित पात्रता/अपात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
आवेदक झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित हो:
- बेघर परिवार।
- कच्चे और जर्जर मकान में रहने वाले परिवार।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित/पीड़ित परिवार।
- कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर।
अपात्रता मानदंड: निम्नलिखित अपात्र माने जाते हैं:
जिन परिवारों को पूर्व में PMAY-G, इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवास योजना या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ मिला हो।
जिनके पास चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो।
परिवार में रेफ्रीजिरेटर (फ्रिज) हो।
परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) भरता हो।
परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि सिंचाई उपकरण के साथ हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
पहचान और निवास प्रमाण:
- आवेदक का आधार कार्ड।
- झारखंड का अधिवास/निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
वित्तीय और संपर्क विवरण:
- बैंक खाते का विवरण/पासबुक (खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए)।
- मोबाइल नंबर (सम्पर्क और SMS अलर्ट के लिए)।
अन्य अनिवार्य दस्तावेज:
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- वर्तमान आवास की फोटो (कच्चा/जर्जर मकान दर्शाते हुए)।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि PVTG या अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित हों)।
- मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
झारखण्ड अबुआ आवास योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक
आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन मुख्य रूप से ऑफलाइन माध्यम से \”आपकी सरकार, आपके द्वार\” जैसे सरकारी कार्यक्रमों और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किए जाते हैं:
1. लाभार्थी अपने निकटतम प्रखंड कार्यालय, पंचायत मुखिया कार्यालय, या विशेष सरकारी कैंप/ग्राम सभा से अबुआ आवास योजना का आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी (व्यक्तिगत, बैंक विवरण, आवास स्थिति) सही और स्पष्ट रूप से भरें।
3. मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (Self-attested) फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
4. भरे हुए आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय या कैंप में जमा करें जहां से आपने फॉर्म लिया था।
5. फॉर्म जमा करते समय पावती रसीद (Acknowledgement Slip) लेना सुनिश्चित करें, जो आपके आवेदन का प्रमाण होगा।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद, लाभार्थी निम्नलिखित तरीकों से अपनी आवेदन की स्थिति जान सकते हैं:
1. अबुआ आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (या ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट) पर जाकर \”आवेदन स्थिति\” या \”लाभार्थी सूची\” अनुभाग में अपना आवेदन संख्या या आधार संख्या दर्ज करके स्थिति देखी जा सकती है।
2. पात्र पाए गए लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाता है।
3. यदि ऑनलाइन स्थिति उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
अगर आप सभी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो झारखण्ड की सभी सरकारी योजना का पेज देखें।
संपर्क करने का विवरण (Contact Details)
योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, शिकायत या सहायता के लिए, लाभार्थी निम्नलिखित संपर्क विवरणों का उपयोग कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर:
- 0651-2400244
- 0651-2360251
- पता:
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, एफ.एफ. बिल्डिंग, धुरवा, रांची, झारखण्ड
- स्थानीय संपर्क:
- अपने प्रखंड कार्यालय (Block Office) या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)
Q1. अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी को कितनी किस्तों में राशि मिलती है?
उत्तर: लाभार्थी को ₹2,00,000/- की राशि मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
Q2. मकान का क्षेत्रफल कितना होगा?
उत्तर: अबुआ आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 3 कमरे, किचन और बाथरूम शामिल होंगे।
Q3. क्या शहरी क्षेत्र के लोग भी इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित होती है और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और गरीब परिवारों को लक्षित करती है। शहरी क्षेत्र की पात्रता के लिए योजना दिशानिर्देशों की जांच करना आवश्यक है।
Q4. अपात्रता के कुछ मुख्य कारण क्या हैं?
उत्तर: पक्के मकान में रहना, पहले से किसी अन्य आवास योजना का लाभ लेना, चार पहिया वाहन या रेफ्रिजरेटर होना, या आयकर भरना अपात्रता के मुख्य कारणों में से हैं।
निष्कर्ष
झारखण्ड अबुआ आवास योजना राज्य के वंचित परिवारों के लिए एक जीवनदायिनी पहल है। ₹2 लाख की वित्तीय सहायता, 3 कमरों वाला पक्का मकान, और मनरेगा के तहत 95 दिनों के काम का संयोजन इसे एक व्यापक कल्याणकारी योजना बनाता है। यह योजना झारखंड के ग्रामीण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
यदि आप एक पात्र लाभार्थी हैं, तो आपको \”आपकी सरकार, आपके द्वार\” जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर आवेदन करना चाहिए ताकि आप इस महत्वपूर्ण सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।

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