हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों के सम्मान और उनके माता-पिता की आर्थिक सुरक्षा के लिए ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना’ (Ladli Social Security Allowance Scheme) का संचालन किया जा रहा है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान है जिनके घर में केवल बेटियां हैं।
इस लेख में हम आपको वर्ष 2025 के नवीनतम अपडेट्स, बढ़ी हुई पेंशन राशि और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय |
| लाभार्थी | केवल बेटियों वाले माता-पिता |
| वर्तमान भत्ता राशि | ₹3,000 प्रति माह |
| आयु सीमा | 45 वर्ष से 60 वर्ष तक |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (सरल पोर्टल) और ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
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हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना क्या है?
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2006 को की गई थी। यह एक अनूठी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो विशेष रूप से उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास कोई बेटा नहीं है, बल्कि केवल लड़कियां हैं। सरकार का मानना है कि जिन माता-पिता ने ‘केवल कन्या’ परिवार को अपनाया है, उन्हें बुढ़ापे की दहलीज पर (45 वर्ष की आयु के बाद) आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
योजना का उद्देश्य और सामाजिक महत्व
बेटियों वाले परिवारों को आर्थिक संबल
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन माता-पिता को सहारा देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और केवल अपनी बेटियों पर निर्भर हैं। ₹3,000 की मासिक राशि उनके दैनिक खर्चों में मदद करती है।
महिला सशक्तिकरण में योजना की भूमिका
यह योजना समाज में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” के संदेश को दृढ़ करती है। यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक प्रभावी कदम है और समाज को यह संदेश देती है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक हैं।
किन परिवारों के लिए शुरू की गई यह योजना?
यह योजना हरियाणा के उन मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए है, जिन्होंने परिवार नियोजन अपनाते हुए केवल बेटियों के जन्म को प्राथमिकता दी है और जिनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं है।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- वित्तीय सहायता: माता-पिता को उनके जीवन के कठिन दौर (45-60 वर्ष) में पेंशन मिलती है।
- सुरक्षा: यह राशि सीधे माता के बैंक खाते में जमा होती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।
- वृद्धावस्था पेंशन में रूपांतरण: 60 वर्ष की आयु के बाद, यह लाभ स्वतः वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाता है।
योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है?
वर्तमान भत्ता राशि
वर्तमान में, हरियाणा सरकार इस योजना के तहत ₹3,000 प्रति माह प्रदान कर रही है। (अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार द्वारा की गई वृद्धि के अनुसार)।
भत्ता राशि में समय-समय पर हुए बदलाव
शुरुआत में यह राशि मात्र ₹300 थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाकर ₹500, ₹1000, ₹1600, ₹2250, ₹2750 और अब ₹3,000 कर दिया गया है।
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की पात्रता शर्तें
पारिवारिक पात्रता
- परिवार में केवल बेटी या बेटियां होनी चाहिए।
- परिवार में कोई भी जीवित सगा या गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होना चाहिए।
आय और निवास से संबंधित शर्तें
- आय: परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹2,00,000 (2 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए या पिछले 5 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
आयु और वैवाहिक स्थिति
- माता या पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- लाभ 60 वर्ष की आयु तक ही देय होगा।
अपात्रता की स्थिति में किन्हें लाभ नहीं मिलेगा?
- जिनके पास एक भी पुत्र (जैविक या दत्तक) है।
- जो माता-पिता किसी सरकारी कार्यालय, निकाय या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक है।
आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID/PPP)
- आधार कार्ड (माता और पिता दोनों का)
- आयु प्रमाण पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक पासबुक (जो आधार से लिंक हो)
- बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र (पुत्र न होने का हलफनामा)
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन (Antyodaya Saral Portal) और ऑफलाइन (DSWO Office) दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
लॉगिन / रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यदि आप नए यूजर हैं, तो ‘New User? Register Here’ पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर पहुंचें।
आवेदन फॉर्म भरने के चरण
‘Apply for Services’ में जाकर ‘Ladli Social Security Allowance’ सर्च करें। अपनी फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें और ‘Fetch Data’ पर क्लिक करें।
दस्तावेज अपलोड और सबमिट
सभी विवरण भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।
आवेदन रसीद प्राप्त करना
सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, अपनी ‘Application Receipt’ डाउनलोड करें और उसका प्रिंट संभाल कर रखें।
ऑफलाइन आवेदन का तरीका और कार्यालय विवरण
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र (CSC) या जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जाना होगा। वहां से फॉर्म लेकर उसे भरें और दस्तावेजों के साथ जमा करें।
आवेदन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें?
आप आवेदन फॉर्म सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के Forms Section से डाउनलोड कर सकते हैं।
भत्ता भुगतान की प्रक्रिया और समयावधि
डीबीटी के माध्यम से भुगतान
पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
भुगतान कब शुरू होता है?
आवेदन की स्वीकृति और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद अगले महीने से भत्ता मिलना शुरू हो जाता है।
योजना की राशि बैंक खाते में कैसे आती है?
पेंशन राशि प्राथमिक रूप से माता के बैंक खाते में आती है। यदि माता जीवित नहीं है, तो यह राशि पिता के खाते में जमा की जाती है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आप सरल पोर्टल पर ‘Track Application Status’ विकल्प का उपयोग करके अपनी सरल आईडी (Saral ID) के माध्यम से स्टेटस देख सकते हैं।
योजना से जुड़े सामान्य नियम और शर्तें
- लाभ केवल 60 वर्ष की आयु तक मिलेगा।
- यदि माता-पिता के घर बाद में पुत्र का जन्म होता है, तो योजना का लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा योजना में किए गए हालिया बदलाव
2025 के नए नियमों के अनुसार, अब परिवार पहचान पत्र (PPP) को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, पात्रता आय सीमा को भी समय-समय पर अपडेट किया जाता है ताकि अधिक परिवारों को लाभ मिले।
आधिकारिक वेबसाइट और महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्य विभाग: socialjusticehry.gov.in
- आवेदन पोर्टल: [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया]
योजना से जुड़ी हेल्पलाइन और संपर्क विवरण
किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-229-090
- ईमेल: [email protected]
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना से जुड़े FAQs
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू हुई?
यह योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी।
अगर परिवार में एक बेटा और एक बेटी है, तो क्या लाभ मिलेगा?
नहीं, यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जिनके पास केवल बेटियां हैं। पुत्र होने पर आप अपात्र हो जाते हैं।
लाडली पेंशन की राशि हर महीने किसके खाते में आती है?
यह राशि मुख्य रूप से माता के बैंक खाते में आती है।
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कितने वर्षों तक मिलती है?
यह योजना माता-पिता के 45 वर्ष के होने से शुरू होकर 60 वर्ष तक (कुल 15 वर्ष) मिलती है।
क्या एक परिवार में दो बेटियों को लाभ मिल सकता है?
हाँ, यदि परिवार में केवल दो बेटियां हैं और कोई पुत्र नहीं है, तो भी योजना का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनके माता-पिता के सम्मानजनक जीवन के लिए एक उत्कृष्ट पहल है। यदि आप भी इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹3,000 की मासिक सहायता का लाभ उठाएं।
