बिहार सरकार ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दुधारू पशु बीमा योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को उनके दुधारू पशुओं के लिए बीमा सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे किसी अप्रत्याशित घटना या पशु की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके।
पशु बीमा योजना का मुख्य विशेषताएँ
| बिंदु | विवरण |
| योजना का नाम | बिहार दुधारू पशु बीमा योजना 2025 |
| लागू राज्य | बिहार |
| लाभार्थी | पशुपालक एवं किसान |
| उद्देश्य | दुधारू पशुओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना |
| बीमा अवधि | 1 से 3 वर्ष तक |
| सब्सिडी | अधिकतम 80% तक |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों |
| पात्र पशु | गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू पशु |
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बिहार पशु बीमा योजना का परिचय और उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को दुधारू पशुओं के आकस्मिक मृत्यु या बीमारी के कारण होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
पशुपालन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुधारू पशु की मृत्यु होने पर परिवार की आय पर गहरा असर पड़ता है।
इसीलिए सरकार ने इस बीमा योजना को लागू किया है ताकि पशुपालकों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा मिल सके।
योजना की शुरुआत और प्रबंधन
यह योजना गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित है। योजना का संचालन राज्य पशुधन बीमा एजेंसी के सहयोग से किया जाता है।
पशु बीमा योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ
आर्थिक सुरक्षा
दुधारू पशु की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान किया जाता है, जिससे पशुपालक को नुकसान की भरपाई मिलती है।
कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा
कुल प्रीमियम का 75% सरकार वहन करती है और केवल 25% किसान को देना पड़ता है।
डिजिटल आवेदन और पारदर्शिता
अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल misdairy.bihar.gov.in के माध्यम से की जा सकती है। इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।
योजना के तहत प्रीमियम दर और सब्सिडी
प्रीमियम दर
- सामान्यतः 3.5% बीमा राशि पर प्रीमियम तय किया गया है।
- उदाहरण: यदि पशु का मूल्य ₹60,000 है, तो कुल प्रीमियम लगभग ₹2,100 होगा।
सब्सिडी विवरण
- सरकार देगी: ₹1,575 (75%)
- किसान का योगदान: ₹525 (25%)
बीमा अवधि
एक बीमा पॉलिसी की अवधि 12 माह (1 वर्ष) होती है।
इस योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
पात्रता शर्तें
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल दुधारू पशु (गाय या भैंस) का ही बीमा कराया जा सकता है।
- पशु का कान-टैग (Ear Tag) अनिवार्य है।
- पशु स्वस्थ और बीमा के समय 5 से 8 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
अपात्रता
- बीमार, बूढ़े या पहले से बीमित पशु को इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
- गैर-दुधारू पशु (बैल, बछड़ा आदि) इसके अंतर्गत नहीं आते।
बिहार दुधारू पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
स्टेप 1: misdairy.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
स्टेप 2: “New Registration” विकल्प चुनें।
स्टेप 3: आवेदक की जानकारी, पशु का विवरण और बैंक खाता विवरण भरें।
स्टेप 4: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टेप 5: आवेदन जमा करें और acknowledgment प्राप्त करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
जिन क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहाँ पशुपालक ब्लॉक स्तर के गव्य विकास कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (आवेदक का)
- बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
- पशु का फोटो और कान-टैग संख्या
- पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (वेटरिनरी अधिकारी से)
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
ऑनलाइन स्टेटस चेक कैसे करें?
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: misdairy.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
स्टेप 2: “Login” सेक्शन में आवेदन संख्या डालें।
स्टेप 3: “Status Check” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर बीमा आवेदन की स्थिति दिखाई देगी (Approved / Pending / Rejected)।
अन्य विकल्प
यदि तकनीकी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6681 या 9471007445 पर संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: दुधारू पशुओं का बीमा कराने के लिए क्या शर्तें हैं?
पशु स्वस्थ होना चाहिए, कान-टैग लगा होना आवश्यक है और सरकारी पशु चिकित्सक से प्रमाणित होना चाहिए।
Q2: इस योजना के अंतर्गत किस स्थिति में बीमा का क्लेम किया जा सकता है?
यदि बीमित पशु की मृत्यु, दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी से मौत होती है, तो क्लेम किया जा सकता है।
Q3: क्या सभी मवेशियों का बीमा हो सकता है?
नहीं, केवल दूध देने वाले पशु (गाय और भैंस) ही इस योजना में शामिल हैं।
Q4: दुधारू पशु बीमा योजना से कितनी आर्थिक सहायता मिल सकती है?
बीमित पशु की मृत्यु पर अधिकतम ₹60,000 तक का मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।
निष्कर्ष
बिहार दुधारू पशु बीमा योजना 2025 राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें दुधारू पशुओं की मृत्यु या बीमारी से होने वाले नुकसान से बचाती है।
यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में भी मदद करती है।
यदि आप भी अपने पशु का बीमा कराना चाहते हैं, तो आज ही misdairy.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें और अपने पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करें।


