झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (MKY) 2025: बेटी की शादी पर ₹30,000 की आर्थिक मदद कैसे लें? पूरी जानकारी यहाँ

झारखण्ड राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana – MKY) राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब माता-पिता को बेटी की शादी के खर्च से राहत दिलाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण विवाह में कोई बाधा न आए। इस योजना के तहत, विवाह के अवसर पर लाभार्थी परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे कन्या के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। यह योजना सामाजिक कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित है।

नई अपडेट पाने के लिए जुड़ें:
Join Telegram Join WhatsApp Join Facebook

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: संक्षिप्त विवरण

विशेषताविवरण
योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (MKY)
आरंभ होने की तिथि1 अप्रैल 2004 (मूल योजना)
नोडल विभागझारखण्ड सामाजिक कल्याण विभाग
लाभार्थीझारखण्ड राज्य के गरीब (BPL/कमजोर आर्थिक स्थिति) परिवारों की बेटियाँ
सहायता राशि₹30,000/- (एकमुश्त)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (BDO/SDO कार्यालय के माध्यम से)
वर्ष2025

यह भी पढ़ें:

अगर आप सभी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो झारखण्ड की सभी सरकारी योजना का पेज देखें।

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है जो राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर वित्तीय संबल प्रदान करती है। इस योजना को राज्य की बालिकाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

योजना की मुख्य बातें

₹30,000 की राशि सीधे बैंक खाते में ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

यह सहायता राशि परिवार को दहेज-मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करते हुए, शादी के आवश्यक खर्चों (जैसे वस्त्र, आभूषण, आदि) को वहन करने में मदद करती है।

यह योजना पुनर्विवाह के मामलों में लागू नहीं होती है, हालांकि विधवा विवाह के लिए यह अनुमान्य (अनुमति प्राप्त) है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?

मुख्य उद्देश्य

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

गरीब माता-पिता पर बेटी की शादी के खर्च के कारण पड़ने वाले वित्तीय और मानसिक बोझ को कम करना।

समाज में बेटियों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना और उनकी शादी को आर्थिक तंगी के कारण टालने या समझौता करने से रोकना।

विवाह के लिए कानूनी आयु (लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष) को अनिवार्य करके बाल विवाह को हतोत्साहित करना।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

यह योजना लाभार्थियों को ठोस और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है:

₹30,000 की सीधी आर्थिक सहायता: यह राशि विवाह के उपलक्ष्य में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही: राशि सीधे बैंक हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से कन्या के बचत खाते में दी जाती है, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।

नवविवाहितों को लाभ: कुछ नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे नवविवाहित जोड़े जिनकी शादी को 1 वर्ष से कम समय हुआ है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।

CM कन्यादान योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना और सही दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पात्रता की शर्तें

योजना के तहत पात्र होने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:

आवेदक (बेटी के माता/पिता) झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो, या परिवार की वार्षिक आय ₹72,000 तक होनी चाहिए।

लाभार्थी परिवार के पास अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी) या K Oil राशन कार्ड (सफेद) में से कोई एक राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

यह अनुदान एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है:

पहचान और निवास प्रमाण:

  • आवेदक (माता/पिता) का आधार कार्ड
  • कन्या का आधार कार्ड
  • झारखण्ड का आवासीय प्रमाण पत्र
  • परिवार का राशन कार्ड (BPL या अन्य श्रेणी का)।

आय और आयु प्रमाण:

  • परिवार का आय प्रमाण पत्र (जिसमें वार्षिक आय ₹72,000 तक हो)।
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र)।
  • वर का आयु प्रमाण पत्र

विवाह और बैंक विवरण:

  • आवेदक/कन्या के बैंक पासबुक की प्रति (खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो)।
  • विवाह के लिए निमंत्रण पत्र (Marriage Card)
  • विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) (यदि विवाह हो चुका है)।
  • वर-वधू का संयुक्त फोटो

झारखण्ड कन्यादान योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक

आवेदन करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:

1. आवेदक अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त करें।

2. आवेदन पत्र को हिंदी या अंग्रेजी में साफ-साफ भरें। इसमें कन्या का नाम, माता-पिता का नाम, BPL कार्ड संख्या, वर का विवरण, विवाह की तिथि आदि की जानकारी सही-सही भरें।

3. ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ स्टेपल करें।

4. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र और सभी संलग्न दस्तावेजों को BDO या SDO कार्यालय में जमा करें।

5. फॉर्म जमा करते समय अधिकारी से जमा करने की रसीद (Acknowledgement Receipt) प्राप्त करें। यह रसीद भविष्य के संदर्भ और स्टेटस चेक करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

चूंकि यह आवेदन प्रक्रिया मुख्यतः ऑफलाइन है, इसलिए स्थिति जानने के लिए सीधे संपर्क करना सबसे प्रभावी तरीका है:

  • अपनी जमा रसीद लेकर उस BDO/SDO कार्यालय में जाएँ जहाँ आपने फॉर्म जमा किया था। संबंधित अधिकारी या क्लर्क से अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछें।
  • सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी आवेदन संख्या या नाम के माध्यम से स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक

योजना से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं और संपर्क विवरण के लिए ये स्रोत महत्वपूर्ण हैं:

संपर्क करने का विवरण

यदि आपको योजना के संबंध में कोई संदेह है या आवेदन प्रक्रिया में सहायता चाहिए, तो आप निम्नलिखित विवरण पर संपर्क कर सकते हैं:

  • नोडल विभाग: झारखण्ड सामाजिक कल्याण विभाग
  • पता: प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची – 834004
  • हेल्पलाइन नंबर: 0651-2400757, 0651-2223544
नई अपडेट पाने के लिए जुड़ें:
Join Telegram Join WhatsApp Join Facebook

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन हो सकता है?

उत्तर: झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹72,000 तक हो या जो BPL श्रेणी (राशन कार्ड धारक) में आता हो, वह अपनी बेटी के विवाह के लिए आवेदन कर सकता है।

Q2. आवेदन कब करना चाहिए?

उत्तर: विवाह से कम से कम 1-2 महीने पहले आवेदन जमा कर देना चाहिए। हालाँकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, यदि शादी को 1 वर्ष से कम समय हुआ है, तो नवविवाहित कन्या के माता-पिता भी आवेदन कर सकते हैं।

Q3. क्या विधवा बेटी के लिए यह योजना लागू है?

उत्तर: हाँ, यह योजना विधवा विवाह के लिए अनुमान्य है, लेकिन पुनर्विवाह के मामलों में वित्तीय सहायता लागू नहीं की जाएगी।

Q4. क्या यह राशि केवल पहली बेटी की शादी के लिए है?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जा सकता है।

Q5. सहायता राशि सीधे किसे प्राप्त होती है?

उत्तर: वित्तीय सहायता की राशि सीधे कन्या के बचत खाते में (DBT के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।

निष्कर्ष

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है जो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी की चिंता को कम करती है। ₹30,000 की यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को सम्मानपूर्वक अपनी बेटियों का विवाह संपन्न कराने में बहुत बड़ा सहारा देती है। राज्य के सभी पात्र परिवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विवाह की निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ BDO/SDO कार्यालय में आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठाएँ।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *