हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए ‘हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना’ का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना |
| नोडल विभाग | श्रम विभाग, हरियाणा (HBOCW Board) |
| लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे |
| अधिकतम लाभ | ₹20,000 प्रति वर्ष (कक्षा अनुसार) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल) |
| आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
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हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना क्या है?
यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के उन मजदूरों के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है जो निर्माण कार्यों (जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर आदि) में लगे हुए हैं और बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। इस राशि का उपयोग छात्र अपनी वर्दी, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए कर सकते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है?
योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इसका लक्ष्य बच्चों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर प्रेरित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
वित्तीय सहायता राशि का विवरण (Scholarship Amount)
योजना के तहत छात्रों को उनकी वर्तमान कक्षा के आधार पर निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:
प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर (1st to PG) तक मिलने वाली कक्षा-वार राशि
- 1वीं से 8वीं कक्षा: ₹8,000 प्रति वर्ष।
- 9वीं से 12वीं कक्षा: ₹10,000 प्रति वर्ष।
- स्नातक (Graduation): ₹15,000 प्रति वर्ष।
- स्नातकोत्तर (Post Graduation): ₹20,000 प्रति वर्ष।
पात्रता और नियम (Eligibility Criteria)
लेबर कॉपी (मजदूरी कार्ड) की 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता का अनिवार्य नियम
आवेदक के माता या पिता का हरियाणा निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही, उनकी सदस्यता (लेबर कॉपी) आवेदन के समय एक्टिव (Renewed) होनी चाहिए।
हरियाणा अधिवास (Domicile) और परिवार पहचान पत्र (PPP) की आवश्यकता
छात्र और उसके अभिभावक हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। हरियाणा में किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना अनिवार्य है, जिसमें छात्र का नाम दर्ज होना चाहिए।
अधिकतम बच्चों की सीमा: कितने बच्चों को मिल सकता है लाभ?
एक श्रमिक परिवार की अधिकतम 3 लड़कियां और 2 लड़के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Documents Required)
आधार कार्ड, बैंक खाता और शैक्षणिक मार्कशीट
- छात्र और अभिभावक का आधार कार्ड।
- पिछली कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट (छात्र का पास होना अनिवार्य है)।
- आधार से लिंक बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)।
संस्थान प्रमुख द्वारा सत्यापित बोनाफाइड सर्टिफिकेट और स्व-घोषणा पत्र
- वर्तमान स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट।
- एक स्व-घोषणा पत्र (Declaration Form), जिसमें यह स्पष्ट हो कि छात्र ने किसी अन्य विभाग से स्कॉलरशिप नहीं ली है।
- पंजीकृत श्रमिक की लेबर कॉपी (Labour ID Card)।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना वर्क स्लिप।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण गाइड (How to Apply)
अंत्योदय सरल पोर्टल (Antyodaya Saral) पर रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया] पर जाएं। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भरकर पंजीकरण करें।
Apply for Service में योजना का चयन और फॉर्म भरना
लॉगिन करने के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें और सर्च बार में “Financial Assistance for Education” खोजें। अपनी फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें, बच्चे का चयन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन की स्थिति और भुगतान (Status & Payment)
सरल आईडी (Saral ID) के माध्यम से एप्लीकेशन ट्रैक करना
फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक ‘सरल आईडी’ मिलेगी। आप पोर्टल पर “Track Application Status” में जाकर अपने आवेदन की प्रगति देख सकते हैं।
DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण
आवेदन के सत्यापन (Verification) के बाद, सहायता राशि सीधे छात्र या अभिभावक के आधार लिंक बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेज दी जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
संपर्क करने का विवरण
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-2701373 / 1800-180-2129
- ईमेल: [email protected]
- पता: बेज़ नंबर 29-30, सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: क्या प्राइवेट स्कूल के छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों के छात्र पात्र हैं।
प्रश्न: यदि कोई छात्र एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ रहा है (Fail/Re-appear), तो क्या उसे लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, योजना का लाभ केवल अगली कक्षा में प्रोन्नत (Promote) होने पर ही मिलता है। फेल होने वाले वर्ष में सहायता नहीं दी जाती।
प्रश्न: परिवार पहचान पत्र (PPP) होना क्यों अनिवार्य है?
उत्तर: हरियाणा सरकार ने सभी लाभों को PPP से जोड़ दिया है। इससे छात्र की पात्रता और पारिवारिक विवरण का सत्यापन डिजिटल रूप से होता है।
प्रश्न: आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: इसके लिए कोई एक निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन आमतौर पर परीक्षा परिणाम आने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना उचित रहता है।
निष्कर्ष
हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना राज्य के श्रमिक परिवारों के लिए एक वरदान है। यह न केवल आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि मेधावी बच्चों को ₹51,000 तक का ईनाम देकर उन्हें बेहतर भविष्य के सपने देखने का अवसर प्रदान करती है। यदि आपकी लेबर कॉपी 1 साल पुरानी है, तो आज ही सरल पोर्टल पर आवेदन करें।