हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: पात्रता, लाभ राशि और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Updated on: 24/12/2025 by RRamij

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के उत्थान और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर 31,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna)
राज्यहरियाणा
विभागअनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
लाभार्थीगरीब परिवार, विधवा/बेसहारा महिलाएं, खिलाड़ी बेटियां और दिव्यांग
अधिकतम सहायता राशि₹71,000
न्यूनतम सहायता राशि₹31,000 (सामान्य पंजीकरण पर ₹1,100)
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल) और ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsaralharyana.gov.in

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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

यह हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसका प्रशासन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों की बेटियों की शादी के समय आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।

योजना का उद्देश्य और सरकार की पहल

योजना की शुरुआत कब और क्यों की गई?

इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी के खर्चों में मदद करने और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार चाहती है कि धन के अभाव में किसी भी बेटी की शादी न रुके।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए योजना का महत्व

गरीब परिवारों के लिए बेटी की शादी एक बड़ी आर्थिक चुनौती होती है। यह योजना सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजकर उन्हें कर्ज के जाल से बचाने और सम्मानजनक तरीके से विवाह संपन्न कराने में सहायता करती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से किन्हें लाभ मिलता है?

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए लाभ

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास समुदाय (BPL): इन्हें कुल ₹71,000 की सहायता मिलती है।

पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग (BPL): इन्हें ₹31,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

विधवा, तलाकशुदा एवं अनाथ कन्याओं के लिए विशेष प्रावधान

ऐसी महिलाएं जो विधवा या तलाकशुदा हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की राशि दी जाती है। अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भी यही राशि निर्धारित है।

खेल प्रतिभाओं (खिलाड़ी बेटियों) को मिलने वाला लाभ

हरियाणा की महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति या आय वर्ग की) को उनकी शादी पर सरकार की ओर से ₹31,000 का शगुन दिया जाता है।

दिव्यांग आवेदकों के लिए विवाह शगुन सहायता

  • यदि विवाहित जोड़ा (पति-पत्नी) दोनों दिव्यांग हैं: ₹51,000
  • यदि पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है: ₹31,000

सामूहिक विवाह में मिलने वाली शगुन राशि

सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाली पात्र कन्याओं को ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

हरियाणा विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तें

न्यूनतम आयु सीमा (वर-वधू) क्या होनी चाहिए?

शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।

पारिवारिक आय सीमा क्या निर्धारित है?

  • अनुसूचित जाति (BPL) के लिए आय सीमा का बंधन नहीं है, लेकिन BPL कार्ड अनिवार्य है।
  • अन्य वर्गों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।

योजना का लाभ कितनी बेटियों को मिल सकता है?

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।

क्या यह योजना पहली शादी पर ही लागू है?

जी हां, यह सहायता राशि केवल पहली शादी के अवसर पर ही प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि

श्रेणी के अनुसार विवाह शगुन राशि का विवरण

लाभार्थी श्रेणीकुल शगुन राशिभुगतान का तरीका
SC/DT/Tapriwas (BPL)₹71,000₹66,000 विवाह पर + ₹5,000 पंजीकरण के बाद
विधवा/अनाथ/निराश्रित (BPL)₹51,000₹46,000 विवाह पर + ₹5,000 पंजीकरण के बाद
अन्य BPL और ₹1.80L से कम आय₹31,000₹28,000 विवाह पर + ₹3,000 पंजीकरण के बाद
महिला खिलाड़ी (कोई भी वर्ग)₹31,000एकमुश्त भुगतान
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की सहायता राशि की लिस्ट।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की सहायता राशि की लिस्ट।

विशेष नोट: जो परिवार किसी भी पात्रता श्रेणी में नहीं आते, उन्हें भी विवाह पंजीकरण कराने पर ₹1,100 और मिठाई का डिब्बा उपहार स्वरूप दिया जाता है।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन से पहले कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र/दसवीं की मार्कशीट
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)
  • BPL राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • शादी का कार्ड (शादी से पहले आवेदन के लिए)

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों अनिवार्य है?

शगुन राशि की अंतिम किश्त (जैसे ₹5,000 या ₹3,000) प्राप्त करने के लिए विवाह का आधिकारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता राशि सही व्यक्ति को मिली है।

विवाह शगुन योजना में आवेदन करने की समय-सीमा

विवाह से पहले आवेदन करने का नियम

आप शादी की तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं।

विवाह के बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि

शादी के बाद आवेदन करने की अधिकतम सीमा 3 महीने (90 दिन) है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।

हरियाणा विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन की स्थिति जांचने की पूरी जानकारी।

आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  1. Antyodaya Saral Portal पर जाएं।
  2. ‘New User? Register Here’ पर क्लिक कर अपनी आईडी बनाएं।
  3. लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर प्रवेश करें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया।

आवेदन फॉर्म भरने के स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश

  1. ‘Apply for Services’ में जाकर “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” सर्च करें।
  2. अपनी Family ID दर्ज करें और सदस्यों का विवरण सत्यापित करें।
  3. फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और विवाह संबंधी जानकारी भरें।
  4. सभी स्कैन किए गए दस्तावेजों को अटैच करें।

दस्तावेज अपलोड करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हों और उनका साइज पोर्टल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया और विकल्प

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप संबंधित जिला कल्याण अधिकारी (DWO) के कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।

संबंधित कार्यालय से संपर्क कैसे करें?

हर जिले के लघु सचिवालय में कल्याण विभाग का कार्यालय होता है। वहां से फॉर्म प्राप्त कर और दस्तावेज संलग्न कर जमा किया जा सकता है।

आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

सरल पोर्टल पर ‘Track Application Status’ विकल्प पर जाएं और अपना Application Reference Number डालकर स्थिति जानें।

समस्या होने पर किससे संपर्क करें?

आप टोल-फ्री नंबर 0172 3968400 पर कॉल कर सकते हैं।

इस योजना का आवेदन पत्र और महत्वपूर्ण लिंक

आवेदन पत्र और हलफनामा

महत्वपूर्ण लिंक

सहायता राशि कब और कैसे खाते में आती है?

डीबीटी (DBT) के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया

पूरी जांच के बाद, राशि सीधे लाभार्थी (आमतौर पर लड़की या उसके माता-पिता) के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer के जरिए ट्रांसफर की जाती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

आवेदन रिजेक्ट होने के सामान्य कारण

  • आयु सीमा (18/21 वर्ष) पूरी न होना।
  • गलत आय या जाति प्रमाण पत्र देना।
  • शादी के 3 महीने बाद आवेदन करना।

हेल्पलाइन नंबर और संपर्क विवरण

  • Helpline: 0172-3968400
  • Department Email: [email protected]
  • Head Office: कल्याण भवन, सेक्टर-2, पंचकुला।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न: क्या बिना विवाह पंजीकरण के लाभ मिल सकता है?

उत्तर: आपको पहली किश्त मिल सकती है, लेकिन पूरी राशि के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

प्रश्न: सहायता राशि कितने दिनों में मिल जाती है?

उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के लगभग 30 दिनों के भीतर राशि खाते में आ जाती है।

निष्कर्ष

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह न केवल आर्थिक मदद देती है बल्कि बेटियों के प्रति सम्मान भी सुनिश्चित करती है। यदि आप पात्र हैं, तो समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें।

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मेरा नाम रमीज है। मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हूँ। पिछले 7 वर्षों से मैं शिक्षा, नौकरी और करियर, सरकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी और हाउ-टू गाइड जैसे विषयों पर रिसर्च-बेस्ड कंटेंट लिख रहा हूँ। मेरा लक्ष्य लोगों को सही, अपडेटेड और उपयोगी जानकारी देना है ताकि वे आसानी से अपने लिए सही समाधान पा सकें। इस वेबसाइट पर मैं विभिन्न सरकारी योजनाओं, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रियाओं से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी साझा करता हूँ।