हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभों के माध्यम से एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी देती है। वर्ष 2026 में, इस योजना का मुख्य केंद्र डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुँचाना है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: संक्षिप्त विवरण
| विषय | विवरण |
| योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) |
| प्रारंभ तिथि | 21 अगस्त 2019 (निरंतर सक्रिय 2025) |
| लाभ | ₹6000 प्रति वर्ष (बीमा और पेंशन प्रीमियम सहित) |
| विभाग | वित्त विभाग, हरियाणा सरकार |
| मुख्य लाभार्थी | ईडब्ल्यूएस (EWS) परिवार, छोटे किसान और श्रमिक |
| हेल्पलाइन | 0124-2740922 |
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हरियाणा परिवार समृद्धि योजना क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है जिसे समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है।
सामाजिक सुरक्षा का एकीकरण
यह योजना अकेले काम नहीं करती, बल्कि यह केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे PMJJBY, PMSBY, और मान-धन योजनाओं को एक ही मंच पर लाती है। सरकार इन योजनाओं का प्रीमियम लाभार्थी की ओर से स्वयं भरती है।
सार्वभौमिक कवरेज की दिशा में कदम
MMPSY का लक्ष्य हरियाणा के प्रत्येक पात्र परिवार को बीमा और पेंशन के दायरे में लाना है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार आर्थिक रूप से असहाय न हो।
पारिवारिक भविष्य निधि (Family Provident Fund)
योजना की एक खास बात यह है कि बीमा प्रीमियम के भुगतान के बाद जो राशि बचती है, उसे पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाता है। लाभार्थी इस निवेश पर मिलने वाले ब्याज का विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं।

परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के पात्र परिवारों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर के साथ-साथ वृद्धावस्था में पेंशन लाभ प्रदान करके सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
प्रत्येक पात्र परिवार को कुल ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग बीमा प्रीमियम भरने के लिए किया जाता है और शेष राशि नकद हस्तांतरित की जाती है।
कवर की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं
योजना के तहत निम्नलिखित 5 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलता है:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: ₹2 लाख का जीवन बीमा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना: किसानों के लिए ₹3000 मासिक पेंशन।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना: श्रमिकों के लिए पेंशन।
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना: छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास कुल कृषि भूमि 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक ही होनी चाहिए।
- 1.5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी भी इसके पात्र हैं।
- केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी जिनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) है।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (Family ID): सबसे अनिवार्य दस्तावेज।
- आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का।
- बैंक पासबुक: जो आधार और फैमिली आईडी से लिंक हो।
- आय एवं निवास प्रमाण पत्र: पात्रता सिद्ध करने के लिए।
आयु सीमा मानदंड
बीमा योजनाओं के लिए आयु 18 से 50 वर्ष और पेंशन योजनाओं के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि प्रीमियम का सही निर्धारण हो सके।
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना: आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण लिंक
लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
1. नजदीकी केंद्र पर जाएँ: आप अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं।
2. फॉर्म भरें: MMPSY का आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसमें अपनी Family ID दर्ज करें।
3. दस्तावेज संलग्न करें: आधार और बैंक विवरण के साथ फॉर्म जमा करें।
4. सत्यापन: संबंधित अधिकारी द्वारा आपके विवरण का सत्यापन किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग
आवेदक स्वयं भी आधिकारिक MMPSY पोर्टल पर जाकर ‘Citizen Login’ के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
अगर आप हरियाणा में और स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ‘हरियाणा की सभी सरकारी योजना‘ पेज देखें।
संपर्क करने का विवरण
यदि आपको आवेदन या योजना से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 0124-2740922
- हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
- कार्यालय पता: 8वीं मंजिल, कमरा नंबर 45, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर 1, चंडीगढ़।
इस योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)
प्रश्न: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?
उत्तर: आप MMPSY पोर्टल पर जाकर ‘Track Status’ विकल्प का उपयोग करें। यहाँ अपनी Family ID (PPP) दर्ज करके आप जान सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं।
प्रश्न: क्या प्रीमियम का पैसा सीधे खाते से कटता है?
उत्तर: हाँ, योजना के नियमों के अनुसार, सरकार प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते में डालती है या सीधे बीमा कंपनियों को भुगतान करती है, जिसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाती है।
प्रश्न: अगर मेरे पास फैमिली आईडी नहीं है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना अनिवार्य है। पहले अपनी फैमिली आईडी बनवाएं।
निष्कर्ष
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2026 राज्य के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को सुरक्षा का चक्र प्रदान करती है। ₹6000 की वार्षिक सहायता से बीमा और पेंशन सुनिश्चित करना सरकार का एक सराहनीय कदम है। यदि आप पात्रता रखते हैं, तो बिना देरी किए अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराएं।
