हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला समृद्धि योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से उन महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो स्वयं का छोटा व्यवसाय (जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी आदि) शुरू करना चाहती हैं। यह योजना “हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम” (HSFDC) द्वारा राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से चलाई जा रही है।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2025 |
| राज्य | हरियाणा |
| संबंधित विभाग | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) |
| सहयोगी संस्थान | NSKFDC और NSFDC |
| अधिकतम ऋण राशि | ₹1,00,000 तक |
| ब्याज दर | 4% से 6% प्रति वर्ष (श्रेणी अनुसार) |
| मुख्य लाभार्थी | SC वर्ग की महिलाएं और महिला सफाई कर्मचारी |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (अन्त्योदय-सरल पोर्टल) |
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है?
हरियाणा महिला समृद्धि योजना एक स्वरोजगार ऋण योजना है। इसका मुख्य कार्य उन महिलाओं को पूंजी उपलब्ध कराना है जिनके पास कौशल (Skill) तो है लेकिन संसाधन नहीं हैं।
स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता
यह योजना महिलाओं को कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, चूड़ी की दुकान, पापड़ बनाना, टोकरी बुनना और सिलाई जैसे कार्यों के लिए ₹1 लाख तक का ऋण प्रदान करती है।
सरकार की हिस्सेदारी
HSFDC एक पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, जिसमें राज्य सरकार की 51% और भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है। यह निगम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) के साथ मिलकर काम करता है।
आत्मनिर्भरता की ओर कदम
इसका उद्देश्य महिलाओं को साहूकारों के उच्च ब्याज दर वाले ऋणों से बचाना और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।
महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं और महिला सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करना है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं मजदूरी पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं की मालकिन बनें।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹1,00,000 तक की राशि दी जाती है।
- व्यावसायिक ऋणों की तुलना में यहाँ ब्याज दर बहुत कम (4% से 6%) होती है।
- निगम कुल परियोजना लागत का 10% मार्जिन राशि के रूप में स्वयं योगदान देता है।
सब्सिडी और प्रोत्साहन
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले लाभार्थियों को परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 है।
ऋण वापसी के लिए 3 से 3.5 वर्ष का समय दिया जाता है, जिसमें शुरुआती महीनों के लिए ‘ऋण स्थगन अवधि’ (Moratorium period) की सुविधा भी शामिल है।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता क्या है?
निवास: आवेदक महिला को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
वर्ग: आवेदक या तो अनुसूचित जाति (SC) से हो, या महिला सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी की आश्रित हो।
आय सीमा: NSKFDC के तहत ऋण लेने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सब्सिडी का लाभ केवल BPL परिवारों को मिलता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड और राशन कार्ड।
- अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सफाई कर्मचारी प्रमाणपत्र।
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile)।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID), बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो।
विशेष प्रमाणपत्र की आवश्यकता
सफाई कर्मचारी के आश्रितों को राजपत्रित अधिकारी, नगर निकाय सदस्य या ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित सफाई कर्मचारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक
महिला समृद्धि योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
चरण 1: आधिकारिक अन्त्योदय-सरल पोर्टल (लिंक नीचे दिया गया है।) पर जाएं।
चरण 2: ‘New User? Register Here’ पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें।

चरण 3: लॉगिन करने के बाद ‘Apply for Services’ पर जाएं और “Mahila Samridhi Yojana” सर्च करें।
चरण 4: अपनी Family ID दर्ज करें और आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म ‘Submit’ करें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- सरल पोर्टल पर ‘Track Application Online’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना ‘Application Reference ID’ दर्ज करें।
- इसके बाद आप जान पाएंगे कि आपका आवेदन किस स्तर पर लंबित है।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
योजना के बारे में अधिक जानकारी या सहायता के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं:
हेल्पलाइन नंबर: 1800-200-0023 (Saral Haryana)
ईमेल: [email protected]
कार्यालय पता: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, कल्याण भवन, पंचकूला या अपने जिले के जिला प्रबंधक (DM) कार्यालय।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)
महिला समृद्धि योजना फॉर्म कैसे भरे जाते हैं?
ये फॉर्म पूर्णतः ऑनलाइन भरे जाते हैं। आप खुद सरल पोर्टल के जरिए या नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
महिला समृद्धि योजना के क्या लाभ हैं?
इसमें कम ब्याज दर (4-6%), ₹10,000 तक की सब्सिडी और स्वरोजगार के लिए ₹1 लाख तक का ऋण मिलता है।
पोस्ट ऑफिस की महिला समृद्धि योजना क्या है?
ध्यान दें कि पोस्ट ऑफिस की योजना एक ‘बचत योजना’ है, जबकि हरियाणा सरकार की यह योजना ‘व्यवसाय ऋण योजना’ है। दोनों अलग-अलग हैं।
महिला समृद्धि योजना से मुझे कितना लोन मिल सकता है?
इस योजना के तहत आपको परियोजना की लागत के अनुसार अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक का लोन मिल सकता है।
निष्कर्ष
हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2025 राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है। कम ब्याज दर और सब्सिडी की सुविधा इसे महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन सरकारी ऋण योजनाओं में से एक बनाती है। यदि आप भी अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन अवश्य करें।
