हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे लघु और सीमांत किसानों के लिए भी आधुनिक मशीनरी का उपयोग करना संभव हो जाता है।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 |
| विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | हरियाणा के मूल निवासी किसान |
| सब्सिडी दर | 40% से 50% (व्यक्तिगत) और 80% (समूह/CHC के लिए) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in / agriharyanacrm.com |
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हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है?
यह एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, और हैप्पी सीडर आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत कब हुई?
इस योजना का स्वरूप हर वित्तीय वर्ष में अपडेट किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसके नए चरण की घोषणा राज्य के कृषि बजट के साथ की गई है, ताकि आगामी बुआई सत्रों में किसानों को लाभ मिल सके।
यह योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?
यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा (Department of Agriculture and Farmers Welfare, Haryana) द्वारा संचालित की जाती है।

योजना का उद्देश्य और किसानों को मिलने वाले लाभ
योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में लगने वाली लागत को कम करना और पैदावार को बढ़ाना है।
- आर्थिक सहायता: महंगे कृषि यंत्रों पर 50% तक की बचत।
- समय की बचत: आधुनिक मशीनों से कम समय में अधिक काम।
- फसल अवशेष प्रबंधन: पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए विशेष यंत्रों पर जोर।
- श्रमिकों पर निर्भरता कम: मशीनीकरण से लेबर की कमी की समस्या का समाधान।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
- सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में भेजा जाता है।
- योजना में ‘पहले आओ-पहले पाओ’ या ‘ऑनलाइन ड्रा (लॉटरी)’ के माध्यम से चयन किया जाता है।
- किसान अपनी पसंद के पंजीकृत डीलर से मशीन खरीद सकते हैं।
किन किसानों को योजना का लाभ मिल सकता है?
छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष प्रावधान
योजना में छोटे (1-2 हेक्टेयर) और सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर से कम भूमि) को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे भी मशीनरी का लाभ ले सकें।
महिला किसानों के लिए योजना में क्या सुविधा है?
हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों को आवेदन में विशेष वरीयता और कुछ मामलों में अतिरिक्त छूट का प्रावधान देती है।
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुदान नियम
SC/ST और OBC वर्ग के किसानों के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया में आरक्षण और विशेष बजट आवंटित किया जाता है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले कृषि यंत्र
ट्रैक्टर आधारित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
इसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो और न्यूमैटिक प्लांटर जैसे उपकरण शामिल हैं।
फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों (CRM) पर अनुदान
पराली प्रबंधन के लिए सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, और रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ पर 50% से 80% तक अनुदान मिलता है।
बुआई और कटाई से जुड़े कृषि उपकरण
मल्टी क्रॉप प्लांटर, मेज प्लांटर, कॉटन ड्रिल और रीपर बाइंडर जैसे यंत्र इस श्रेणी में आते हैं।
कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
आमतौर पर व्यक्तिगत किसानों को लागत का 50% और किसान समूहों (Custom Hiring Centers) को 80% तक का अनुदान दिया जाता है।
कृषि यंत्र खरीदने की अधिकतम सीमा
प्रत्येक यंत्र के लिए सरकार ने एक अधिकतम राशि (Ceiling Limit) तय की है। उदाहरण के लिए, यदि रोटावेटर पर 50% सब्सिडी है, तो उसकी अधिकतम सीमा ₹40,000 से ₹50,000 के बीच हो सकती है।
एक किसान कितने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ले सकता है?
एक वित्तीय वर्ष में एक किसान सामान्यतः अधिकतम 2 या 3 अलग-अलग प्रकार के यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान का पंजीकरण ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
- किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए या वैध पट्टा (Lease) होना चाहिए।
- पिछले 2 से 5 वर्षों के भीतर उसी यंत्र पर सब्सिडी न ली हो।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड
- हरियाणा फैमिली आईडी (PPP)
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- भूमि विवरण (जमाबंदी/फरद)
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण रसीद
- स्व-घोषणा पत्र (Affidavit)
आवेदन के समय किसान आईडी का महत्व
किसान आईडी (MFMB ID) यह सुनिश्चित करती है कि आप एक सक्रिय किसान हैं और आपकी फसल का विवरण सरकार के पास दर्ज है।
मेरी फैमिली आईडी योजना में क्यों जरूरी है?
हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अब परिवार पहचान पत्र (PPP) से जोड़ दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और केवल पात्र परिवारों को लाभ मिले।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल agriharyanacrm.com पर जाएं।
- “Apply for Agriculture Schemes” पर क्लिक करें।
- अपनी फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें और सदस्यों का चयन करें।
- वांछित कृषि यंत्र का चयन करें।
- दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन करते समय आम गलतियां
- गलत बैंक खाता संख्या डालना।
- बिना ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण के आवेदन करना।
- दस्तावेजों का स्पष्ट न होना।
अनुदान राशि चयन और वितरण प्रक्रिया
लाभार्थी चयन प्रक्रिया (लॉटरी/प्राथमिकता)
यदि आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होती है, तो विभाग द्वारा ऑनलाइन ड्रा (Online Lucky Draw) निकाला जाता है।
कृषि यंत्र खरीदने के बाद भुगतान प्रक्रिया
चयन होने के बाद, किसान को विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अधिकृत डीलर से यंत्र खरीदना होता है। किसान को पूरा भुगतान करना होता है, जिसके बाद भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है।
सब्सिडी राशि खाते में कब आती है?
मशीन के भौतिक सत्यापन और बिल अपलोड होने के लगभग 30-45 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
किसान पोर्टल पर अपने Registration Number या Application ID के माध्यम से “Track Application” विकल्प पर जाकर स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन अस्वीकार होने पर क्या करें?
यदि आवेदन रद्द होता है, तो कारण की जांच करें (जैसे गलत दस्तावेज)। आप संबंधित जिले के कृषि उपनिदेशक (DDA) कार्यालय में अपील कर सकते हैं।
जिला स्तर पर सहायता कहां से मिलेगी?
प्रत्येक जिले के ‘उप कृषि निदेशक कार्यालय’ (Office of Deputy Director of Agriculture) में संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन शुरू होने की तिथि: (आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार)
- अंतिम तिथि: (आमतौर पर अधिसूचना के 20-30 दिन बाद)
- भौतिक सत्यापन की तिथि: खरीद के 15 दिन के भीतर।
योजना से जुड़े सामान्य नियम और शर्तें
पहले से योजना का लाभ ले चुके किसानों के लिए नियम
यदि किसी किसान ने पिछले 3 से 5 साल (यंत्र के अनुसार) के भीतर उस विशेष यंत्र पर सब्सिडी ली है, तो वह दोबारा पात्र नहीं होगा।
योजना से जुड़े सामान्य कारण जिनसे आवेदन रद्द हो सकता है
- एक ही परिवार से एक से अधिक आवेदन।
- भूमि रिकॉर्ड में विसंगति।
- निर्धारित समय सीमा में यंत्र न खरीदना।
योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट और सूचनाएं
वर्ष 2025 में सरकार का विशेष ध्यान ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने पर है। इनके लिए अनुदान की दरें अधिक हो सकती हैं।
अगर आप हरियाणा में और स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ‘हरियाणा की सभी सरकारी योजना‘ पेज देखें।
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना से जुड़े FAQs
हरियाणा में किसानों के लिए सब्सिडी योजना क्या है?
यह हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना है जिसके तहत खेती की मशीनों पर 40% से 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
हरियाणा में ट्रैक्टर सब्सिडी 2025 के लिए क्या पात्रता और नियम हैं?
ट्रैक्टर पर सब्सिडी विशेष अभियानों (जैसे SB80) के तहत दी जाती है। इसके लिए किसान के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए।
निष्कर्ष
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 राज्य के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आधुनिक यंत्र न केवल खेती को आसान बनाते हैं बल्कि लंबे समय में लागत घटाकर मुनाफे को बढ़ाते हैं। पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें।
