हरियाणा सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इस लेख में हम आपको इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।
हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना |
| विभाग | श्रम विभाग, हरियाणा (HBOCWWB) |
| लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे |
| सहायता राशि | वास्तविक शैक्षणिक खर्च (फीस प्रतिपूर्ति) और कोचिंग सहायता |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (सरल पोर्टल / श्रम विभाग वेबसाइट) |
| आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
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हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना क्या है?
यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) द्वारा संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक मदद देना है जो अपनी कम आय के कारण बच्चों को प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज (जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग) नहीं करा पाते। इस योजना के तहत सरकार छात्र के पढ़ाई का सारा खर्च खुद वहन करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है।
पूर्ण शुल्क वहन: बोर्ड छात्र के प्रवेश शुल्क (Admission Fee), ट्यूशन फीस और परीक्षा शुल्क का पूरा भुगतान करता है।
शिक्षा का अधिकार: निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलता है।
सरकारी बनाम निजी संस्थानों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति नियम
सरकारी संस्थान: सरकारी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के सभी वास्तविक शैक्षणिक खर्चों का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
निजी संस्थान: यदि छात्र प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसे उस स्ट्रीम के सरकारी संस्थान के अधिकतम शुल्क ढांचे (Highest Fee Structure) के बराबर ही सहायता मिलेगी।
UPSC और HPSC कोचिंग के लिए मिलने वाली विशेष वित्तीय मदद
योजना के तहत केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मदद दी जाती है:
प्रवेश परीक्षा कोचिंग: मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि कोर्सेज में दाखिले हेतु कोचिंग के लिए ₹20,000 की सहायता।
सिविल सेवा (UPSC/HPSC): प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹1,00,000 की वित्तीय राशि दी जाती है।
किन स्थितियों में लाभ नहीं मिलेगा?
- यदि छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण (Fail) हो जाता है, तो उसी कक्षा के लिए दोबारा सहायता नहीं मिलेगी।
- यदि छात्र स्वयं कहीं नौकरी या स्वरोजगार कर रहा है।
- यदि आवेदन के समय श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण सक्रिय (Active) नहीं है।
पात्रता मानदंड: कौन से निर्माण श्रमिक इसके पात्र हैं?
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- माता या पिता हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होने चाहिए।
- श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता पूरी होनी चाहिए।
- यह सहायता प्रति परिवार अधिकतम 3 बच्चों तक ही सीमित है।
आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के लिए जरूरी कागजातों की सूची
- पंजीकरण संख्या / निर्माण कामगार कार्ड (मजदूर कॉपी)।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी (आधार लिंक)।
- संस्थान के मुखिया द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)।
- फीस की मूल रसीदें (Original Fee Receipts)।
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
- छात्र की पासपोर्ट साइज फोटो।
- वर्क स्लिप और घोषणा पत्र।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
- सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “HBOCW Board Beneficiary Login” पर क्लिक करें।
- अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- “Schemes” सेक्शन में जाकर “Financial Assistance for Professional/Technical Courses” चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
परिवार पहचान पत्र (Family ID) के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया
आवेदन के दौरान आपसे Family ID मांगी जाएगी। आईडी डालने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ओटीपी सत्यापित करने के बाद ही आपकी पारिवारिक जानकारी ऑटो-फिल होगी और आप स्कीम के लिए आगे बढ़ पाएंगे।
आवेदन की स्थिति (Tracking Status) की जांच कैसे करें?
- आप सरल पोर्टल पर “Track Application” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
- इसके अलावा, आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से SARAL <Space> Application ID लिखकर 9954699899 पर एसएमएस भेजकर भी स्टेटस जान सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
कोर्स और सहायता राशि का विवरण: मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक
यह योजना निम्नलिखित कोर्सेज के लिए लागू है:
- मेडिकल: MBBS, BDS आदि।
- इंजीनियरिंग: B.Tech, BE, डिप्लोमा कोर्सेज।
- प्रबंधन: MBA, BBA।
- अन्य: MCA, कानून (Law), फैशन डिजाइनिंग आदि।
इन कोर्सेज के लिए बोर्ड द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों की पूरी भरपाई की जाती है।
संपर्क करने का विवरण
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-2560226 / 1800-180-2129
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400
- ईमेल: [email protected]
- पता: हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, पंचकुला।
अगर आप हरियाणा में और योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो हरियाणा की सभी सरकारी योजना पेज देखें।
इस योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: इस योजना का लाभ एक परिवार के कितने बच्चों को मिल सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ एक श्रमिक के अधिकतम 3 बच्चों को मिल सकता है।
प्रश्न: क्या निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, निजी कॉलेज के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सहायता राशि सरकारी कॉलेज के फीस ढांचे के बराबर ही मिलेगी।
प्रश्न: आवेदन के लिए श्रमिक का पंजीकरण कितना पुराना होना चाहिए?
उत्तर: श्रमिक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में सदस्यता कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
प्रश्न: क्या परीक्षा में फेल होने पर दोबारा सहायता मिलती है?
उत्तर: नहीं, फेल होने की स्थिति में उसी कक्षा के लिए दोबारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।
प्रश्न: क्या कोचिंग क्लास के लिए भी कोई राशि निर्धारित है?
उत्तर: हाँ, तकनीकी कोर्सेज की कोचिंग के लिए ₹20,000 और UPSC/HPSC मुख्य परीक्षा के लिए ₹1,00,000 तक की सहायता दी जाती है।
निष्कर्ष
हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने की एक बेहतरीन पहल है। यदि आप एक पंजीकृत श्रमिक हैं, तो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। समय पर आवेदन करें और सभी रसीदों को संभाल कर रखें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।