हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को अपना घर बनाने का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) की शुरुआत की है। इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र परिवारों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को 50 से 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट निःशुल्क आवंटित किए जा रहे हैं। यह मार्गदर्शिका आपको इस योजना के सभी पहलुओं को समझने में मदद करेगी, जिसमें इसके उद्देश्य, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया शामिल है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हरियाणा |
| राज्य | हरियाणा |
| किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार (माननीय मुख्यमंत्री) |
| लाभार्थी | हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन EWS/BPL परिवार |
| योजना का उद्देश्य | बेघर ग्रामीण परिवारों को मुफ्त/किफायती आवासीय प्लॉट और वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| मिलने वाला लाभ | सामान्य गाँव: 100 वर्ग गज का प्लॉट। महाग्राम (बड़े गाँव): 50 वर्ग गज का प्लॉट। (कुछ मामलों में वित्तीय सहायता भी मिलती है) |
| परिवार की अधिकतम वार्षिक आय | ₹1,80,000/- से कम (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) |
| नोडल विभाग | आवासन एवं शहरी विकास विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग |
| आधिकारिक पोर्टल | hfa.haryana.gov.in या सम्बंधित पोर्टल |
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हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के EWS और LIG परिवारों को किफायती आवास या आवासीय भूखंड प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना इस पहल का वह हिस्सा है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित है।
ग्रामीण परिवारों के लिए फोकस
इस योजना का प्राथमिक फोकस उन ग्रामीण परिवारों पर है जो भूमिहीन हैं और जिनके पास अपना घर बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है। यह योजना पिछली सरकारों की इसी तरह की योजनाओं का विस्तार है, जिसे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0’ के रूप में भी जाना जाता है।
प्लॉट का आकार
योजना के तहत भूखंडों का आकार गाँव के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है:
- सामान्य गाँव (General Village): पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित किया जाता है।
- महाग्राम (Maha Gram) या बड़े गाँव: महाग्रामों में पात्र परिवारों को 50 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाते हैं।
CM आवास योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
यह योजना हरियाणा के गरीब और भूमिहीन परिवारों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करके उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करती है।
मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन EWS और BPL परिवारों को एक स्थायी आवासीय भूखंड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
- प्रत्येक गरीब परिवार को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर सुनिश्चित करना, जिससे वे अस्थिर आश्रयों से मुक्त हो सकें।
- आवासीय भूमि उपलब्ध कराकर, लाभार्थियों को अन्य सरकारी आवास निर्माण योजनाओं (जैसे PMAY) का लाभ उठाने के लिए एक आधार प्रदान करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1. सामान्य गाँवों में 100 गज और महाग्रामों में 50 गज का मुफ्त या नाममात्र मूल्य पर प्लॉट आवंटित किया जाता है।
2. प्लॉट प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) जैसी योजनाओं के तहत मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की वित्तीय अनुदान सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं।
3. आवंटित प्लॉट का स्वामित्व आमतौर पर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व के रूप में दिया जाता है।
4. लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटा और स्थानीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा।
पात्रता की शर्तें
1. हरियाणा का मूल निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज है।
3. भूमिहीन/आवासहीन परिवार: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान या आवासीय भूखंड पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
4. BPL/EWS श्रेणी: आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मानदंडों को पूरा करता हो।
5. अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न लिया हो: आवेदक ने पहले कभी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) या हरियाणा सरकार की किसी अन्य मुफ्त आवासीय प्लॉट योजना का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
पहचान और पता प्रमाण:
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID): योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज।
- आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सदस्यों का।
आय और स्थिति प्रमाण:
- BPL राशन कार्ड: (यदि लागू हो)।
- आय प्रमाण पत्र: (यदि PPP डेटा में कोई विसंगति हो)।
आवासहीनता का प्रमाण:
- शपथ पत्र (Self-Declaration): कि आवेदक या परिवार के पास कोई पक्का मकान या आवासीय भूखंड नहीं है।
अन्य दस्तावेज:
- सक्रिय बैंक खाता विवरण (Bank Passbook)।
- आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: आवेदन प्रक्रिया, लिस्ट और महत्वपूर्ण लिंक
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से की जाती है।
ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटा के आधार पर और स्थानीय सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है।
1. PPP अपडेट: सुनिश्चित करें कि आपका परिवार पहचान पत्र (PPP) सही और अद्यतन है, और उसमें परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम दर्ज है।
2. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण: आवेदक को हाउसिंग फॉर ऑल (Housing for All – HFA) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल पर जाना होगा।
3. पंजीकरण और OTP सत्यापन: पोर्टल पर अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) ID दर्ज करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP डालकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
4. फॉर्म भरना: मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आवश्यक व्यक्तिगत, पारिवारिक और आय विवरण भरें।
5. दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेजों (जैसे PPP, BPL कार्ड, शपथ पत्र आदि) को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
6. आवेदन जमा करना: फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की रसीद या प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
शहरी आवास के लिए आवेदन प्रक्रिया (संबंधित योजना)
यद्यपि यह गाइड ग्रामीण आवास योजना पर है, शहरी आवास के लिए एक संबंधित योजना है जिसे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना कहा जाता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी समान पोर्टल पर की जा सकती है:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: hfa.haryana.gov.in पर जाएं।
- PPP ID दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें।
- संपत्ति श्रेणी चुनें: शहरी आवास के लिए फ्लैट या प्लॉट विकल्प चुनें।
- वित्तीय विवरण: अपनी पसंदीदा डाउनपेमेंट और EMI राशि (यदि लागू हो) चुनें।
- आवेदन पूरा करें और सबमिट करें।
लिस्ट कैसे चेक करें?
लाभार्थियों की सूची चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है।
1. आधिकारिक HFA पोर्टल पर जाएं: हरियाणा सरकार के Housing for All (HFA) विभाग या ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. लाभार्थी सूची लिंक खोजें: वेबसाइट पर “लाभार्थी सूची (Beneficiary List)” या “प्लॉट आवंटन सूची” से संबंधित लिंक ढूंढें।
3. विवरण दर्ज करें: अपने जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का चयन करें, या अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें।
4. सूची में नाम जांचें: प्रदर्शित सूची में अपना नाम और आवंटन की स्थिति जांचें।
5. स्थानीय सत्यापन: सूची की अंतिम पुष्टि के लिए अपने ग्राम सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) से संपर्क करें।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
योजना के बारे में किसी भी जानकारी, समस्या या शिकायत के लिए आप निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:
| विवरण | जानकारी |
| HFA हेल्पलाइन नंबर (शहरी योजनाओं के लिए भी) | 8010100121 (अन्य नंबरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें) |
| ईमेल आईडी | [email protected] |
| पता | आवासन एवं शहरी विकास विभाग, हरियाणा सरकार, सेक्टर 6, पंचकूला, हरियाणा |
| स्थानीय संपर्क | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय / ग्राम सचिव |
- हरियाणा की और योजनाओं के लिए, हमारा हरियाणा की सभी योजनाएं वाला पेज देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
Q.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितना प्लॉट मिलता है?
A. सामान्य गाँवों में 100 वर्ग गज और महाग्राम (बड़े गाँव) में 50 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट दिया जाता है।
Q.2 क्या परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक होने पर भी आवेदन कर सकते हैं?
A. नहीं, इस योजना के लिए ₹1,80,000/- की वार्षिक आय सीमा एक अनिवार्य पात्रता मानदंड है, जो परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार सत्यापित की जाती है।
Q.3 क्या यह योजना PMAY से अलग है?
A. हाँ, यह हरियाणा सरकार की अपनी राज्य योजना है। हालांकि, यह PMAY से अलग है, लेकिन प्लॉट प्राप्त करने के बाद लाभार्थी मकान निर्माण के लिए PMAY-G के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।
Q.4 आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) क्यों अनिवार्य है?
A. PPP हरियाणा सरकार की एक मुख्य पहचान प्रणाली है। यह लाभार्थियों की पात्रता (विशेषकर आय और निवास) को सत्यापित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
Q.5 प्लॉट आवंटन के बाद घर बनाने के लिए भी पैसा मिलेगा?
A. हाँ, प्लॉट आवंटन के बाद, यदि लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत पात्र होता है, तो वह मकान निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान सहायता प्राप्त कर सकता है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के सबसे गरीब और भूमिहीन परिवारों के जीवन पर पड़ेगा। 50 से 100 गज के मुफ्त प्लॉट का आवंटन इन परिवारों को न केवल जमीन का एक टुकड़ा देता है, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की नींव भी प्रदान करता है। सभी पात्र नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) को अद्यतन रखने और जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है।