हरियाणा सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर बड़ी राहत देने के लिए “सरचार्ज माफी योजना 2025” को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनके बिजली बिलों पर लंबे समय से सरचार्ज की भारी राशि बकाया है।
इस पहल के तहत, उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों पर लगे अतिरिक्त विलंबित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge – DPS) में 50% से लेकर 100% तक की छूट मिल सकती है। यह छूट उपभोक्ता की श्रेणी (घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सरकारी) और भुगतान के तरीके (एकमुश्त या किस्त) पर निर्भर करेगी। यह योजना कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।
यह गाइड आपको योजना के मुख्य उद्देश्य, पात्रता मानदंड, मिलने वाले लाभ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी।
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना: संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | हरियाणा सरचार्ज माफी योजना 2025 |
| संबंधित विभाग | बिजली वितरण निगम (DHBVN/UHBVN), हरियाणा |
| शुरुआत की तारीख | 12 मई 2025 |
| अंतिम तिथि | 11 नवंबर 2025 (योजना छह महीने तक प्रभावी रहेगी) |
| लाभार्थी | घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सरकारी संस्थाएं (MC, Gram Panchayat, PSU) |
| पात्रता की कट-ऑफ डेट | 31 अगस्त 2024 तक डिफ़ॉल्टर और 9 मई 2025 तक डिफ़ॉल्टर सूची में नाम होना चाहिए। |
| मुख्य लाभ | बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में 50% से 100% तक की छूट। |
| आवेदन का तरीका | बिजली निगम के कार्यालयों या आयोजित कैंपों में ऑफलाइन। |
यह भी पढ़ें:
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना क्या है?
सरचार्ज माफी योजना 2025 हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई एक समय-सीमित पहल है, जिसका उद्देश्य बिजली निगमों की बकाया वसूली को तेज करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत देना है। सरचार्ज (अधिभार) वह अतिरिक्त शुल्क होता है जो बिलों का भुगतान नियत समय पर न करने पर मूल राशि पर लगाया जाता है, जिसे विलंबित भुगतान अधिभार (DPS) भी कहते हैं।
सरचार्ज का अर्थ और योजना का दायरा
यह वह जुर्माना है जो बिजली बिल की अंतिम तिथि चूक जाने पर मूल बिल पर लागू होता है। यह अक्सर बकाया राशि को बहुत अधिक बढ़ा देता है।
योजना इस अधिभार की राशि को उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार पूरी तरह (100%) या आंशिक रूप से (50%) माफ़ कर देती है, जिससे उपभोक्ता के लिए केवल मूल बकाया राशि चुकाना ही पर्याप्त होता है।
योजना की समय-सीमा और बिल की कट-ऑफ
- यह योजना 12 मई 2025 से लागू की गई है।
- यह 11 नवंबर 2025 तक छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
- योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 31 अगस्त 2024 तक निगम के रिकॉर्ड में डिफ़ॉल्टर थे और 9 मई 2025 तक भी डिफ़ॉल्टर सूची में बने हुए हैं।
सरचार्ज माफी योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं?
मुख्य उद्देश्य
इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
लंबे समय से बकाया बिलों पर लगे भारी सरचार्ज को माफ़ करके उपभोक्ताओं, विशेषकर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को, भारी आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करना।
डिफ़ॉल्टर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करके निगमों के लंबित राजस्व को तेजी से वसूलना और बिजली वितरण निगमों (DHBVN/UHBVN) की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।
गलत बिलिंग और न्यायालय में लंबित बिल विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करना, जिससे निगम और उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता बढ़े।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
योजना के तहत विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए अलग-अलग लाभ निर्धारित किए गए हैं:
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए (100% छूट):
- 100% सरचार्ज माफ़ होगा और बकाया मूल राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
- मूल राशि को घरेलू उपभोक्ता 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में, और कृषि उपभोक्ता 3 बिलिंग चक्रों (एक वर्ष में) की किस्तों में चुका सकते हैं। इस विकल्प में भी 100% सरचार्ज माफ़ होगा।
औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के लिए (50% छूट):
इन उपभोक्ताओं को अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि और 50% सरचार्ज राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, शेष 50% सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा।
सरकारी संस्थाओं के लिए (100% छूट):
सरकारी विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, और राज्य पीएसयू भी योजना का लाभ लेकर एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत सरचार्ज माफ़ करवा सकते हैं।
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- उपभोक्ता को 31 अगस्त 2024 तक निगम के रिकॉर्ड में डिफ़ॉल्टर होना चाहिए और 9 मई 2025 तक डिफ़ॉल्टर सूची में बने रहना चाहिए।
- यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
- जिन उपभोक्ताओं का बिल विवाद से संबंधित कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अपना केस वापस लेना होगा।
- गलत बिलिंग के मामले में, निगम के निर्देशानुसार बिल को पहले ठीक करवाना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ रखें:
- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या पैन कार्ड की प्रति।
- बकाया राशि दर्शाने वाला बिल, यदि उपलब्ध हो।
- हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।
- न्यायालय से केस वापस लेने से संबंधित शपथ पत्र या प्रमाण पत्र।
- खाता संख्या (Account Number) और उपभोक्ता का नाम।
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना: आवेदन प्रक्रिया, स्टेटस और महत्वपूर्ण लिंक
सरचार्ज माफी योजना का लाभ कैसे लें
सरचार्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को बिजली निगम के कार्यालय या विशेष कैंप में जाकर आवेदन करना होता है। नीचे पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है।
पंजीकरण का स्थान: उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली निगम के उपमंडल कार्यालय (Sub-Divisional Office) या ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे विशेष कैंपों में जा सकते हैं।
आवेदन और गणना: कार्यालय में जाकर योजना का लाभ लेने हेतु अनुरोध करें। निगम कर्मचारी आपके बकाया बिल पर सरचार्ज की गणना करेंगे और छूट के बाद देय अंतिम राशि (मूल राशि) बताएंगे।
भुगतान विकल्प का चयन: उपभोक्ता अपने लिए निर्धारित किस्तों (घरेलू/कृषि) या एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकता है।
भुगतान और रसीद: चयनित राशि का भुगतान करें और निगम से पक्की भुगतान रसीद अवश्य प्राप्त करें। यह रसीद ही योजना का लाभ मिलने का प्रमाण होगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
चूंकि आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन होती है, इसलिए ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करने का कोई सीधा पोर्टल उपलब्ध नहीं है।
- भुगतान के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरचार्ज माफ़ हो गया है, अगले बिलिंग चक्र में प्राप्त होने वाले नए बिजली बिल को ध्यान से देखें।
- यदि कोई शंका हो तो निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने खाता संख्या के माध्यम से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- आप अपने संबंधित SDO कार्यालय में जाकर भी अपने आवेदन और भुगतान की पुष्टि करवा सकते हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
यदि आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या आ रही है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-4334 या 1912 (सामान्य बिजली संबंधी पूछताछ के लिए)।
स्थानीय अधिकारी: अपने क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (JE) या उपमंडल अधिकारी (SDO) से उनके कार्यालय समय में मिलें।
बिजली निगम कार्यालय: अपने नजदीकी DHBVN/UHBVN कार्यालय का पता और फ़ोन नंबर उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
- हरियाणा की और योजनाओं के लिए, हमारा हरियाणा की सभी योजनाएं वाला पेज देखें।
योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों
प्रश्न 1: सरचार्ज माफी योजना 2025 की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: यह योजना 11 नवंबर 2025 तक प्रभावी है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस तिथि से पहले लाभ उठा लें।
प्रश्न 2: कृषि उपभोक्ता किस्तों में भुगतान कैसे कर सकते हैं?
उत्तर: कृषि उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान 3 बिलिंग चक्रों (लगभग 12 महीने) की किस्तों में कर सकते हैं, जिसमें पूरा सरचार्ज माफ़ रहेगा।
प्रश्न 3: अगर मैं किस्तों का भुगतान करने से चूक जाऊं तो क्या होगा?
उत्तर: किसी भी छूटी हुई किस्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान बिलों के साथ अंतिम किस्त तक चुकाना होगा। यदि उपभोक्ता छह चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूरी माफ़ की गई सरचार्ज राशि फिर से वसूल कर ली जाएगी और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
प्रश्न 4: क्या बिलिंग में गलती होने पर भी मैं योजना का लाभ ले सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, लेकिन आपको निगम के निर्देशानुसार पहले अपने गलत बिल को ठीक (Correct) करवाना होगा, और उसके बाद ही संशोधित मूल राशि पर योजना का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना 2025 उपभोक्ताओं को पुराने बिलों के बोझ से मुक्त होने का एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। विशेष रूप से घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 100% सरचार्ज माफी और 10% मूल राशि पर छूट मिलना एक बड़ी राहत है। सभी पात्र डिफ़ॉल्टर उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 11 नवंबर 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या कैंप में जाकर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और केवल बकाया मूल राशि का भुगतान करके अपने बिजली कनेक्शन को सुरक्षित करें।
